आवंटित भूमि पर कब्जा लेने के पांच साल के भीतर औद्योगिक इकाई नहीं लगाने पर भूमि का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश 2020 लागू हो गया है।
नए अध्यादेश में औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 7 में संशोधन किया गया है। इसमें यह प्रावधान जोड़ा गया है कि यदि आवंटित की गई किसी भूमि का उपयोग कब्जा लेने की तारीख से पांच साल की अवधि या आवंटन की शर्त में नियत अवधि, जो भी अधिक हो, के भीतर नहीं किया गया तो उसका आवंटन और पट्टा विलेख रद्द माना जाएगा। यह भूमि प्राधिकरण के पास रहेगी। यदि इस अध्यादेश के लागू होने से पहले ही कब्जे के बावजूद नियत अवधि में भूमि का उपयोग नहीं हुआ तो आवंटी को पुराने मामलों में साल भर में भूमि के प्रयोग के लिए नोटिस दिया जाएगा। इस अवधि में भी भूमि का उपयोग नहीं किया तो आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
स्रोत-अमर उजाला