प्रदेश सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए Uttar pradesh Unified Building Regulations 2026 का ड्राफ्ट पब्लिक कर दिया है। यह नया नियम पूरे राज्य के सभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज (IDA) में एक समान बिल्डिंग नियम लागू करेगा।
इसमें शामिल हैं – NOIDA, Greater Noida, YEIDA, GIDA, BIDA, UPSIDA, UPEIDA आदि सभी प्रमुख अथॉरिटीज।
सबसे महत्वपूर्ण बदलाव – FAR अब रोड की चौड़ाई से जुड़ा
अब प्लॉट पर मिलने वाला Floor Area Ratio (FAR) सीधे सामने वाली सड़क की चौड़ाई पर निर्भर करेगा:
- 12 से 24 मीटर रोड → बेस FAR 3 (अधिकतम 6 तक)
- 24 से 45 मीटर रोड → बेस FAR 3 (अधिकतम 10.5 तक)
- 45 मीटर से ज्यादा चौड़ी रोड → बेस FAR 3 (कोई ऊपरी लिमिट नहीं)
ग्रुप हाउसिंग में बेस FAR 3.5 तक बढ़ाया जा सकता है।
अन्य बड़े बदलाव
- फ्रंट सेटबैक घटकर 9 मीटर (पहले 12-16 मीटर)
- साइड एवं रियर सेटबैक 6 मीटर
- बिल्डिंग की ऊंचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं
- बड़े प्रोजेक्ट्स में 10-15% क्षेत्र पार्क/ओपन स्पेस के लिए जरूरी
- सभी अथॉरिटीज के लिए एक जैसे नियम – मंजूरी में तेजी आएगी
जनता से सुझाव मांगे गए
सरकार ने डेवलपर्स, बिल्डर्स, उद्योगपतियों और आम लोगों से फीडबैक आमंत्रित किया है।
आखिरी तारीख: 15 दिन (लगभग 3 मई 2026 तक)
सुझाव ऑनलाइन दें: https://niveshmitra.up.nic.in/PolicyComment.aspx
Unified Building Regulations 2026 Uttar Pradesh:- ड्राफ्ट देखे
डेवलपर्स और बिल्डर्स के लिए फायदे
- ज्यादा FAR से प्रोजेक्ट की वैल्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा
- कम सेटबैक से ज्यादा निर्माण क्षेत्र मिलेगा
- वाइड रोड वाले प्लॉट्स की डिमांड और कीमत में उछाल
- एक समान नियम से मंजूरी प्रक्रिया आसान और तेज
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